गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से मांगे भारतीय नागरिक होने का सबूत, नोटिस जारी कर मांगा जवाब
- कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठने के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है
- मंत्रालय ने अपनी नोटिस में राहुल गांधी से इस मामले में तथ्य पेश करने के लिए कहा है
- राहुल को इस नोटिस का 15 दिन के भीतर जवाब देना है
नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर सवाल उठने के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है. बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को राहुल की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है.
मंत्रालय ने अपनी नोटिस में राहुल गांधी से इस मामले में तथ्य पेश करने के लिए कहा है. राहुल को इस नोटिस का 15 दिन के भीतर जवाब देना है. स्वामी ने राहुल की नागरिकता पर संदेह जाहिर करते हुए गृह मंत्रालय से इसकी शिकायत की थी. स्वामी ने अपने पत्र में राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने का दावा किया है.
नोटिस को राजनीति से न जोड़ें
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वहीं इस संबंध में सवाल किए जाने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है. चुनाव में खड़े होने वाले हर उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है, ये सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं मतदाता के लिए भी ज़रूरी है. देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष को इसका जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उनके खिलाफ जो शिकायत आई है उसमें गंभीर सवाल उठाए गए हैं और उन्हें इनका जवाब देकर मामला ख़त्म कर देना चाहिए. इस नोटिस को चुनावी राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
स्वामी ने उठाए हैं गंभीर सवाल
बीजेपी नेता स्वामी ने गृह मंत्रालय को राहुल की नागरिकता के खिलाफ दो बार पत्र लिख चुके हैं. 21 सितंबर 2017 के बाद स्वामी ने 29 अप्रैल 2019 को भी पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से इस मामले में जांच की मांग की थी.
क्या है आरोप?
स्वामी का दावा है कि साल 2003 में ब्रिटेन में बैकऑप्स नाम की एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था. इस कंपनी के निदेशक कथित तौर पर राहुल गांधी है और इसका रजिस्टर्ड पता 51 साउथगेट स्ट्रीट, विंचेस्टर, हैंपशायर SO23 9EH है. इसी कंपनी ने साल 2006 में जो रिटर्न फ़ाइल किया है उसमें राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया है. कंपनी बंद करने के लिए जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें भी राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है. गृह मंत्रालय ने इसी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है.
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