PNB Scam: नीरव मोदी की जमानत के लिए वकील ने दिया पालतू कुत्ते का हवाला

संक्षेप:

  • नीरव मोदी (Nirav Modi) की डिफेंस टीम ने बेल के लिए पालतू कुत्ते की देखभाल तक का हवाला दे दिया
  • यह दूसरी बार हुआ है जब अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया हो
  • नीरव मोदी के मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी

लंदन: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी(Nirav Modi) को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट(Westminster Court) ने शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. यह दूसरी बार हुआ है जब अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार किया हो. नीरव मोदी (Nirav Modi) की डिफेंस टीम ने बेल के लिए पालतू कुत्ते की देखभाल तक का हवाला दे दिया, लेकिन चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बथनॉट ने पीएनबी घोटाले के 48 वर्षीय मुख्य आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.

नीरव मोदी(Nirav Modi) की बैरिस्टर क्लेयर मॉन्टगोमरी ने सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट को बेल मंजूर करने के लिए कई तरह की पेशकश की. उन्होंने कहा, `चार्टरहाउस (लंदन के स्कूल का नाम) में उनका बेटा पढ़ता था जो अब यूनिवर्सिटी चला गया है, मोदी के पास एक कुत्ता भी है. ऐसे में कोई देश छोड़कर नहीं भाग सकता है.` मॉन्टगोमेरी ने आगे कहा, `यह बकवास है कि उनके भागने का डर है. उनके पास एक सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं है और उन्होंने कहीं की नागरिकता अथवा यात्रा के लिए आवेदन नहीं किया है. वह केवल इस देश में रहने के पात्र हैं.

हालांकि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने भारतीय अधिकारियों की ओर से बहस करते हुए कहा कि नीरव मोदी की भागने की संभावना है और अगर वह रिहा हुआ तो सबूतों को नष्ट कर सकता है. मजिस्ट्रेट एमा आर्बथनॉट भारतीय अधिकारियों की दलील से संतुष्ट हुईं और नीरव मोदी को बेल देने से इनकार कर दिया. बता दें कि नीरव मोदी को अब 26 अप्रैल तक जेल में रहना होगा. नीरव मोदी के मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

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