566 गैंगस्टरों की अब खैर नहीं, चल-अचल संपत्ति की जाएगी कुर्क

संक्षेप:

  • गैंगस्टरों की अब खैर नहीं
  • 566 की चल-अचल संपत्ति की जाएगी कुर्क
  • पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस-प्रशासन ने जिले में सक्रिय 566 गैंगस्टर की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने और बैंकों को इनके खाते सीज करने के आदेश दिए हैं। इनमें कई गिरोह के 150 सरगना और 416 सदस्य शामिल हैं। गुरुवार को डीएम व एसएसपी ने संयुक्त रूप से कैंप कार्यालय में मीडिया को यह जानकारी दी।

डीएम बीएन सिंह ने बताया कि 1 मई 2017 से अब तक 150 बदमाशों को चिह्नित करके गैंगस्टर एक्ट लगाया जा चुका है। इसके अलावा उनके करीबी और सहयोगी 416 लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है। संपत्ति कुर्क की कार्रवाई के बाद तीन माह में यदि कोई गैंगस्टर यह बताने में सक्षम रहा कि वह संपत्ति उसकी आपराधिक गतिविधियों से नहीं कमाई गई है तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

बैंक, प्राधिकरणों, सीडीओ, एसडीएम, थानाध्यक्ष, यूपीएसआईडीसी, एआरटीओ, रजिस्ट्रार, जीएसटी और आयकर विभाग आदि सहित 12 संस्थाओं को पत्र लिखकर संबंधित गैंगस्टरों की चल या अचल संपत्ति की खोज, बेचने या ट्रांसफर करने पर रोक लगाई गई है। अधिकारी 15 दिन में सभी की जानकारी मुहैया कराएंगे, ताकि उन संपत्तियों को राज्य सरकार की संपत्ति से संबद्ध किया जा सके। यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा-14 के तहत होगी।

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एसएसपी डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि यह कार्रवाई गैंगस्टरों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए की जा रही है, ताकि भविष्य में यह आगे किसी तरह अपराध करके लोगों को परेशान न सकें। एडीएम प्रशासन को कहा गया है कि 566 गैंगस्टर में यदि किसी के पास शस्त्र लाइसेंस है तो उसकी जानकारी मुहैया कराई जाए और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस निरस्त करके हथियार जब्त किए जाएं।

साथ ही, चरित्र और हैसियत प्रमाण पत्र यदि उनके बने हैं तो तत्काल निरस्त किया जाए। इसके अलावा डूब क्षेत्र में 50 भूमाफिया, शाहबेरी में 10 बिल्डर व खाद्यान्न मामले में 25 से अधिक लोगों के खिलाफ और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बार गैंगस्टर एक्ट में मारपीट, चोरी, लूट, हत्या, धोखाधड़ी के अलावा ऑनलाइन धोखाधड़ी और खनन माफिया को भी शामिल किया गया है। इसमें शराब माफिया, शिक्षा माफिया, जुआ माफिया आदि के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

पुलिस के मुताबिक, बदमाश सुंदर भाटी, रणदीप-कुलवीर भाटी व अनिल दुजाना, खनन माफिया संजय मोमनाथल व बेटा भूपेंद्र मोमनाथल, बिल्डर कुनाल डोगरा, सुरेंद्र डोगरा, एवीजे हाइट्स, रामभूल गढ़ी, देवेंद्र मुखिया व शाहबेरी में गंगाधर द्विवेदी भूमाफिया, बिजली कर्मी के हत्यारोपी बढ़पुरा निवासी नीटू उर्फ कुलदीप, शराब माफिया राजेंद्र मावी, 3700 करोड़ का ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अनुभव मित्तल व अन्य सहयोगियों के अलावा आदि पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है।

जबकि अभी और कई बिल्डर व धोखेबाजों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है यदि उक्त गैंगस्टर में से किसी की भी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी देना चाहे तो दे सकता है। इसकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी।

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