नोएडा: रजिस्ट्री में अब होगी जेब ज़्यादा ढीली, 20 सेक्टरों के सर्किल रेट जल्दी बढ़ेंगे

संक्षेप:

  • जल्द ही बढ़ सकते हैं 20 सेक्टरों के सर्किल रेट
  • रजिस्ट्री में लोगों को चुकाना होगा ज्यादा शुल्क
  • इसमें सेक्टर-15, 16, 44 समेत कई सेक्टर शामिल

नोएडा। रजिस्ट्री विभाग सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर मंथन कर रहा है। इन सेक्टरों में नोएडा प्राधिकरण की ओर से तय किए गए जमीन की दर सर्किल रेट से भी ज्यादा है। लिहाजा रजिस्ट्री विभाग रेट बढ़ाने की अनुशंसा आगामी बैठक में करेगा। 

मतलब ये कि रजिस्ट्री में अब होगी जेब ज़्यादा ढीली. विभाग इन सेक्टरों का सर्किल रेट प्राधिकरण के मौजूदा दर से ज्यादा बढ़ाएगा। सर्किल रेट बढ़े तो रजिस्ट्री के दौरान लोगों को ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। इसमें सेक्टर-15, 16, 44 समेत कई सेक्टर शामिल हैं।

रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से उनको एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें प्राधिकरण ने कई सेक्टरों में जमीन के रेट को बढ़ाने की सूचना दी है। दरअसल 2019 में प्राधिकरण ने बोर्ड के माध्यम से मेट्रो और एक्सप्रेसवे के किनारे की कई सेक्टरों की जमीनों के रेट को 5 और 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का फैसला किया था। 

ये भी पढ़े : 20 साल के कॉलेज छात्र ने बनाया रियल एस्टेट क्षेत्र में क्रांति लाने वाला पोर्टल


जब रजिस्ट्री विभाग को यह पता चला कि यहां जमीनों का रेट सर्किल रेट से भी ज्यादा है। इसे देखते हुए सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

जानिए सर्किल रेट और प्राधिकरण का रेट

नोएडा में सेक्टर के सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति की कुल कीमत की गणना की जाती है। सर्किल रेट जिलाधिकारी की ओर से तय की गई जमीन की कीमत होती है। इसे कलेक्टर रेट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप 100 वर्गमीटर का एक आवासीय प्लॉट ले रहे हैं और यहां का सर्किल रेट 50 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है तो आपकी संपत्ति की कुल कीमत 50 लाख रुपये आंकी जाएगी।

रजिस्ट्री के लिए आपको कुल रेट इसका 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा। यानी आपको स्टांप शुल्क के तौर पर 2.5 लाख रुपये चुकाने होंगे। उधर, नोएडा प्राधिकरण की ओर से जमीन का रेट खुद अलग से तय किया जाता है। संभव है कि नोएडा प्राधिकरण आपको 40 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर जमीन बेचे तो आपको इसके लिए प्राधिकरण को 40 लाख रुपये चुकाने होंगे।

इसके बाद भी आपको रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप शुल्क देना होगा। यानी 2.5 लाख रुपये देने होंगे। अगर प्राधिकरण का रेट सर्किल रेट से ज्यादा है तो प्राधिकरण के रेट का 5 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगता है।

 

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

Read more Noida की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।