अच्छी खबर: पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए तैयार, ICJ ने दिया था आदेश

संक्षेप:

  • पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराएगा.
  • पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वो उन्हें काउंसिलर एक्सेस दे.
  • इससे पहले पाकिस्तान लगातार कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने से इनकार करता रहा था.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस मुहैया कराएगा. पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वो उन्हें काउंसिलर एक्सेस दे. फिलहाल भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. इससे पहले पाकिस्तान लगातार कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद देने से इनकार करता रहा था. लेकिन मामला जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा था तो आखिरकार पाकिस्तान को बात माननी पड़ी.

क्या कहा था आईसीजे ने

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पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा था कि कुलभषण जाधव की मौत की सजा पर रोक बरकरार रहेगी. ICJने कहा था कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत में उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें दी गई सजा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. ICJ ने मामले में पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज कर दिया था साथ ही उनके इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि भारत ने जाधव की वास्तविक नागरिकता की जानकारी नहीं दी है.

मार्च 2016 से पाकिस्तान में हैं जाधव

पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में पकड़ा था और अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें भारतीय जासूस और आतंकवादी बताकर मौत की सजा सुनाई थी.

जाधव को अज्ञात स्थान पर भेजा गया

हाल ही में सूत्रों ने बताया था कि जाधव को लाहौर से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया है. माना जा रहा है कि कॉन्सुलर एक्सेस से पहले कुलभूषण जाधव को किसी सब जेल में रखा जा सकता है, जहां लाहौर से बेहतर हालात हों और पाक इस बात का दिखावा कर सके कि उसने जाधव को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई हैं. वहीं एक्सेस देने से पहले पाक की ये कोशिश भी होगी कि जाधव की सेहत में कुछ सुधार हो सके.

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