31 दिसंबर तक जेपी ग्रुप जमा करें 275 करोड़ रुपये: SC

संक्षेप:

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिया JP ग्रुप को झटका
  • जेपी ग्रुप को 31 दिसंबर तक जमा करना होगा 275 करोड़
  • कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी फ्रीज करने का आदेश

नोएडा- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेपी ग्रुप किसी भी संबंधित संपत्ति को बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं बेच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप से 31 दिसंबर तक 275 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा।

जेपी इंफ्रा को करारा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की प्रॉपर्टी फ्रीज करने का आदेश दे दिया है। इस खबर से जेपी के घर खरीददारों को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जेपी ग्रुप के सभी 13 डायरेक्टर और उनके परिवार की संपत्ती जप्त करने के आदेश दिए हैं।

जेपी ने आज सुप्रीम कोर्ट में 275 करोड़ रुपये जमा किये हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जेपी को 150 करोड़ रुपये दिसंबर 11 तक और 150 करोड़ 31 दिसंबर तक जमा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के ऑडिट की अपील को स्वीकार कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2018 में होगी।

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