खुश हो जाइए, 24 अप्रैल से हट सकता है Tik Tok पर से बैन!

संक्षेप:

  • विवादों में घिरे वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
  • इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था
  • TikTok ऐप पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ है

विवादों में घिरे वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट 24 अप्रैल को अंतरिम रोक के आदेश पर विचार कर फैसला अपना फैसला दे। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि 24 अप्रैल को मद्रास हाइकोर्ट आखिरी फैसला नहीं लेगा तो ऐप पर लगा बैन हटा दिया जाएगा।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी के पक्ष की गैरमौजूदगी में ऐप बैन करने का एक तरफा फैसला सुनाया था। इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नहीं मिलने पर पिछले हफ्ते लोकप्रिय वीडियो ऐप TikTok को ऐप स्टोर्स से हटा दिया गया था. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Google और Apple से इस चीनी वीडियो एप्लिकेशन TikTok को हटाने के लिए कहा था, जिसके बाद इस ऐप को एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लैटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया है।

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TikTok ऐप पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुआ है. बता दें कि कंपनी ने पहले इसे म्यूजिकली (musically) के नाम से लॉन्च किया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर टिक टॉक (TikTok) रख दिया गया. एक रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में इस ऐप को दुनियाभर में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. आपको बता दें कि इस कंपनी के अधिकार चीनी कंपनी बाइटडांस (Bytedance) के पास है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप कंपनियों में से एक है.

 

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