SC का आम्रपाली को आदेश, अधूरी पड़ी परियोजनाओं पर निवेशकों के साथ हो बैठक
- आम्रपाली को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- निवेशकों के साथ बैठक कर बताएं समय सीमा
- यह बैठक सर्वोच्च अदालत के परामर्श रूम में कि जाएगी
आम्रपाली समूह की ओर से निवेशकों को दिए गए बड़े धोखे का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बायर्स को झूठा सपनों का घर दिलाने का सपना दिखाने वाले आम्रपाली समूह की अधूरी परियोजना के मामले पर सुनवाई करते हुए निवेशकों और आम्रपाली समूह के अधिकारियों के बीच 17 मार्च को बैठक करने का आदेश दिया है। यह बैठक सर्वोच्च अदालत के परामर्श रूम में कि जाएगी। बता दें, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने कहा कि पूरे हो चुके और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की समयसीमा समेत कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। इसमें प्राधिकरण के अधिकारी भी शामिल होंगे। ड्राफ्ट वीडियोग्राफी भी होगी। इसके बाद मामले पर कोर्ट 27 मार्च को सुनवाई करेगी। जिसमें 17 मार्च की बैठक में हुए फैसले की जानकारी दी जाएगी।
आपको बताते चलें की 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह को एक महीने में ग्रेटर नोएडा के लेजर पार्क में अपने 19 टावरों का काम पूरा करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आम्रपाली द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा करेगा। वहीं आम्रपाली ग्रुप के तीन प्रमोटर्स को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया था कि लेजर पार्क के 19 टावर को तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अंडरटेकिंग पर खरा न उतरने की सूरत में आम्रपाली समूह के प्रमोटर जेल जाने के लिए तैयार रहें।
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