तलाक...तलाक...तलाक कुप्रथा का हुआ अंत, दोनों सदनों से पास हुआ ऐतिहासिक कानून, जानिए बिल की बड़ी बातें

संक्षेप:

  • एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और अवैध होगा.
  • ऐसा करने वाले पति को होगी तीन साल के कारावास की सजा.
  • तीन तलाक देना गैरजमानती और संज्ञेय अपराध होगा.

नई दिल्ली: तलाक, तलाक, तलाक...किसी ने मुंह पर कहा तो किसी ने फोन पर फरमान सुनाया. लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ अब ये नाइंसाफी नहीं होगी. राज्यसभा ने ऐतिहासिक तीन तलाक बिल पास कर दिया है. लोकसभा पहले ही इस कानून को पास कर चुका है. यानी अब देश से तीन तलाक की प्रथा खत्म हो गई है.

बिल की खास बातें

एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी और अवैध होगा
ऐसा करने वाले पति को होगी तीन साल के कारावास की सजा
तीन तलाक देना गैरजमानती और संज्ञेय अपराध होगा
पीड़िता को मिलेगा गुजारा भत्ता का अधिकार
मजिस्ट्रेट करेंगे इस मुद्दे पर अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर पूरे देश में लागू होना है

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इससे पहले सरकार ने सितंबर 2018 और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक अध्यादेश जारी किया था. क्योंकि लोकसभा में इस विवादास्पद विधेयक के पारित होने के बाद वो राज्यसभा में अटक गया था. मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अध्यादेश- 2019 के तहत तीन तलाक अवैध, अमान्य है. इसके मुताबिक अगर कोई भी पति अपनी पत्नी को तीन तलाक देने की कोशिश करता है तो उसे इसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है.

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