प्रचार सामग्रियों पर अंकित करनी होगी संख्या : डीएम 

 डीएम मार्कण्डेय शाही ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से कहा है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खर्च का ब्यौरा रखना होगा।

जिन उम्मीदवारों के जितने भी पोस्टर, बैनर की छपाई करें, उनकी चार-चार प्रतियां सूचना अधिकारी को मुहैया कराने के साथ ही  प्रेस का नाम एवं प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।  .ad-600 {width: 600px;text-align: center;} .ad-600 .vigyapan{background:none} विज्ञापन if(typeof is_mobile !='undefined' && !is_mobile()){ googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1544182959779-0'); });} विज्ञापन गुरुवार को डीएम कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए डीएम ने कहा कि प्रचार की जो सामग्री छापी जाए, उसका विवरण सूचना कार्यालय में अवश्य दें।

उन्होंने जिम्मेदारियों का बोझ कराते हुए निष्पक्ष चुनाव में सहयोग की अपील की है।

उन्होंने बैंक शाखाओं के प्रबंधकों से कहा कि लोकसभा चुनाव लडने वाले प्रत्याशियों का खाता नामांकन से कम से कम एक दिन पूर्व खोल दें।  निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो अभ्यर्थी के नाम से या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जाएगा, लेकिन बैंक खाता अभ्यर्थी के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति जो अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है, संयुक्त नाम से खाता नहीं खोला जाएगा।

डीएम ने कहा कि बैंक की शाखाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि एटीएम में नकद डालने एवं अन्य शाखाओं में नकदी पहुंचाने के लिए अधिकृत नकदी वाहन को यदि निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत अधिकारी जांच करने के लिए रोकते हैं तो नकदी से संबंधित बैंक से जारी समस्त पत्र रखने होंगे। वाहन के साथ रहने वाले कर्मचारियों को पहचान पत्र साथ लेकर चलना होगा।

एक  लाख से अधिक नकद राशि जमा करने या निकालने की स्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचना देनी होगी।  डीएम ने मदिरा की बिक्री टोकन और कूपन से करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम सामान्य व लाइसेंस की शर्तों का बताते हुए कार्रवाई करने को कहा है।

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