वाराणसी- दो पुलिस इंस्पेक्टर को 10-10 साल की सज़ा

संक्षेप:

  • अशरफ अपहरण कांड में अदालत ने सुनाया फैसला
  • 2 दरोगा, धर्म नाथ मिश्र और भृगु नाथ मिश्र को 10 साल की सजा
  • विधायक रवीन्‍द्र जायसवाल को कोर्ट ने किया बरी

वाराणसी- 17 साल पहले अशरफ अपहरण कांड में अदालत का फैसला आ गया है। इस मामले में वाराणसी शहर उत्‍तरी के विधायक रविन्‍द्र जायसवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अशरफ विधायक रविन्‍द्र जायसवाल के भाई धीरेन्‍द्र जायसवाल की हत्‍या में शामिल था। इस मामले में वाराणस सत्र न्‍यायालय की फास्‍ट ट्रैक अदालत ने फैसला सुनाया है।

बता दें कि 17 साल पहले अशरफ को राजस्‍थान से गिरफ्तार कर के लाते समय वह पुलिस कस्‍टडी से रहस्‍यमयी ढंग से गायब हो गया था। तब अशरफ के परिजनों ने पुलिसकर्मियों समेत रविन्‍द्र जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

इसी मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए वाराणसी शहर उत्‍तरी से विधायक रविन्‍द्र जायसवाल को बरी कर दिया है। जबकि मामले में आरोपी दो दारोगाओं धर्म नाथ मिश्र और भृगु नाथ मिश्र को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है।

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यह भी बता दें कि 17 साल पहले रहस्मयी ढंग से गायब हुए अशरफ का आजतक पता नहीं लग सका है।

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