MP में गजब हो गया! पहले पुलिस ने 125 रुपये के रसगुल्ले चोरी होने पर लिखी FIR; अब इस कारण खारिज होगा पूरा मामला
दरअसल, प्रदेश में संभवत: यह पहला मामला है, जहां नए कानून के तहत इतनी छोटी चोरी दर्ज हुई है। बता दें, 1 जनवरी, 2025 से लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है,
जबलपुर में हैरान करने वाला मामला, सोशल मीडिया पर की दोस्ती, तीन दिन बंधक बना नाबालिग से किया रेप
बता दें कि 24 अप्रैल को फिर आरोपी ने लड़की को बस में वापस जबलपुर भेज दिया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी देते हुए बताया कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसका आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर देगा।
Dindori: आदिवासी और बैगा जनजाति के लिए जनजाति कल्याण केंद्र बना सहारा, 29 साल में पांच लाख लोगों का निशुल्क इलाज
अक्टूबर माह में यहां मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित होता है। जनजाति कल्याण केंद्र से वर्षों से जुड़े डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि करीब एक दशक से मेगा शिविर आयोजित हो रहे हैं। पिछले माह ही दो अक्टूबर को यह
`विविधताओं के साथ एक होकर रहना ही हिंदुत्व`, मोहन भागवत बोले- विश्व आत्मिक शांति के लिए भारत की ओर देख रहा
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदुत्व दोनों मार्ग से चलता है, इसीलिए अतिवादी व कट्टर नहीं है। सृष्टि के पीछे एक ही सत्य है तथा उसका प्रस्थान बिंदु भी एक ही है। जनमानस में हिंदू शब्द बहुत पहले से प्रचलित था,
MP High Court: दांत कोई हथियार नहीं... अंगुली चबाने के मामले में इंजीनियरिंग छात्र को हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
उत्सव के विरुद्ध अनुचित धारा में अपराध भी कायम कर लिया। वास्तव में उत्सव कोई अपराधी नहीं है। उसने दांत से काटा था और दांत हथियार की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जो धारा लगाई गई वह धारदार हथियार से हमले