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Agra News: नाम गलत होने पर दावा किया था खारिज, अब नामित मां को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की राशि देने के आदेश
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- Monday | 10th June, 2024

बीमा की किस्त काटकर किया था नवीनीकरण बीमा राशि के भुगतान का दावा करने पर बैंक प्रबंधन ने यह कहते हुए मना कर दिया कि बीमा पालिसी में विष्णु चाहर की जगह सियाराम गुर्जर का नाम है।
परिवादी के अधिवक्ता ने आयोग में तर्क दिया कि विष्णु चाहर के खाते से बीमा की किस्त काटकर पालिसी का नवीनीकरण किया गया था।
राजरानी विष्णु चाहर की सगी मां हैं। आयाेग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा. अरुण ने बैंक को बीमित धनराशि दो लाख रुपये परिवादी को देने के आदेश दिए।
साथ ही 10 हजार रुपये मानसिक पीड़ा और पांच हजार रुपये वाद व्यय के दिलाने के आदेश दिए। ये भी पढ़ेंः UP Politics: जानिए कौन हैं बीएल वर्मा जो यूपी की ये हॉट सीट गंवाने के बाद भी मोदी सरकार में लगातार दूसरी बार मंत्री बने बीमित गाड़ी के क्लेम की धनराशि अदा करेगी बीमा कंपनी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डा. अरुण कुमार ने बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि 1.97 लाख रुपये छह प्रतिशत की वार्षिक ब्याज समेत अदा करने के आदेश दिए।
इसके साथ ही परिवादी को मानसिक पीड़ा एवं वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये देने को कहा। ये भी पढ़ेंः Amroha Accident: आर्टिका और बोलेरो की आमने-सामने भीषण भिड़ंत, गजरौला के चार यूट्यूबरों की मौत ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी मुरली मनोहर बंसल ने अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के माध्यम से आयोग परिवाद प्रस्तुत किया था।
परिवादी के अनुसार उनकी कार का द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से था।
जाे कि दो जुलाई 2016 से एक जुलाई 2017 तक वैध थी।

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