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UP News: नए कानून में नाबालिग से दुष्कर्म में होगा मृत्युदंड, पुलिस कमिश्नर बोले- बदलाव के लिए तैयार आगरा पुलिस
- न्यूज़
- Saturday | 29th June, 2024

एक जुलाई से मुकदमे नए कानून के तहत ही दर्ज किए जाएंगे।
थाना प्रभारियों और विवेचकों से लेकर थाने के अन्य स्टाफ को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रत मेहरा ने बताया कि नए कानूनों में कुछ अपराधों की सजा बढ़ाई गई तो कुछ में जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
कुछ में नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं।
भारतीय न्याय संहिता के तहत अब सामूहिक दुष्कर्म धारा 70 में आएगा। नाबलिग से दुष्कर्म में ये धारा आईपीसी में यह धारा 376 डी के तहत आता था।
सामूहिक दुष्कर्म में बालिग पीड़िता के मामले में सजा पूर्ववत ही है।
मगर, नाबालिग पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म उपधारा 70 (2) में आएगा।
इसमें आजीवन कारावास के साथ ही वैकल्पिक दंड के रूप में मृत्यु दंड भी रखा गया है।

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