शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या कामख्या मंदिर का गर्भ गृह प्रकरण; महत्वपूर्ण होगी इस दिन होने वाली सुनवाई

सर्वे के लिए दाखिल करेंगे प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कामाख्या माता मंदिर केस में प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन कमेटी दरगाह सलीम चिश्ती, प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद हैं।

अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अब वह सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे। ये भी पढ़ेंः School Holiday: यूपी के इस जिले में आठवीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी; डीएम ने जारी किया आदेश, ये है वजह ये भी पढ़ेंः Banke Bihari Mandir: बांकेबिहारी मंदिर ने फिर जारी की गाइडलाइन, भीड़ का हिस्सा बनने से बचें ठाकुर जी के भक्त अधिवक्ता ने दिया तर्क अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि भारतीय इतिहास में यह झूठ लिखा गया है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था।

बाबर ने अपने बाबरनामा में भी फतेहपुर सीकरी का वर्णन किया है।

ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन संरचनाओं के निर्माण का वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया ठीक उन्हीं संरचनाओं के निर्माण का दावा अकबर ने भी किया। अधिवक्ता ने सिकरवारों की कुलदेवी का गर्भ गृह बताया अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद मूल रूप से सिकरवारों की कुलदेवी माता कामाख्या का गर्भ गृह व मंदिर परिसर है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनेक रिपोर्ट सलीम चिश्ती दरगाह और जामा मस्जिद की शिल्पकला को हिन्दू शिल्पकला बताती हैं।

सलीम चिश्ती दरगाह और जामा मस्जिद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन एक संरक्षित स्मारक हैं।  ।

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