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Gujarat: राजकोट गेमिंग जोन मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- केवल छोटी मछलियों पर हो रही कार्रवाई
- न्यूज़
- Friday | 14th June, 2024
गौरतलब है कि विगत माह राजकोट गेमिंग जोन में हुए अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई थी।
इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे।
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। चार जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार से सोमवार तक शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग के प्रधान सचिव के अधीन एक समिति गठित करने को कहा।
इस समिति को चार जुलाई तक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
इसके साथ ही पीठ ने राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को राज्य में प्री-स्कूलों सहित सभी श्रेणियों के स्कूलों में अग्निसुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को जांचने के लिए टीमें गठित करने का निर्देश दिया।
इस कार्य को एक माह में पूरा करना होगा। एसआइटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पीठ को सूचित किया कि राजकोट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और जिला विकास अधिकारी ने गेमिंग जोन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की थी।
हाल के दिनों में हुई मोरबी पुल त्रासदी और हरनी झील की घटना का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया।
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