UP Election 2022: अलीगढ़ में थमा चुनाव प्रचार, मतदान के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

संक्षेप:

  • पहले चरण में जिले की सातों विधान सभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान।
  • मंगलवार शाम को थमा चुनाव प्रचार।
  • मंगलवार को प्रशासनिक तैयारियों को देर रात तक अंतिम रूप दिया।

अलीगढ़- विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले की सातों विधान सभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर चल रहा चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को थम गया। बुधवार सुबह आठ बजे से धनीपुर मंडी से कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। मंगलवार को प्रशासनिक तैयारियों को देर रात तक अंतिम रूप दिया गया। वहीं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन हुआ। शहर में कई प्रत्याशियों के रोड शो के चलते दिन भर जाम के हालात बने रहे। इससे राहगीरों व वाहन चालकों को घंटों परेशान होना पड़ा। अब प्रत्याशी बिना किसी शोर-शराबे के घर-घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर सकेंगे।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि पहले चरण के तहत 10 फरवरी को अलीगढ़ जिले में मतदान होगा। धनीपुर मंडी में विधान सभा वार काउंटर बनाए गए हैं, जहां से पोलिंग पार्टियों को ईवीएम- वीवीपैट के साथ मिलने वाले बैग में मास्क, सैनिटाइजर, प्राथमिक उपचार के लिए मरहम पट्टी, उल्टी, दस्त, बुखार की दवाओं के साथ ही मतदाताओं के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी के लिए रजिस्टर, मतदाता पर्चियां, निर्वाचक नामावली, पीठासीन की डायरी रिपोर्ट, लिफाफा, ड्यूटी प्रमाण पत्र, रसीद, पुस्तक, पेंसिल, बॉल पेन, खाली कागज, मुहरबंद के लिए कपड़ा, मतदान सामग्री, ब्लेड, मोमबत्ती, अमिट स्याही, ड्राइंग पिन, चेक लिस्ट, रबर बैंड आदि समेत करीब 99 तरह की चुनावी सामग्री उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने बताया कि जिले में 3134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं को मतदान के लिए एक दस्ताना उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना से पीड़ित अथवा उसके लक्षण वाले मतदाताओं को आखिरी घंटे में मतदान करने का मौका मिलेगा।

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बिना मतदाता फोटो पहचान के भी डाल सकेंगे वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि विधान सभा चुनाव में जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए विकल्प जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे जारी किए गए विकल्पों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।

इनकी मदद से कर सकते हैं मतदान
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जारी पहचान पत्र को दिखा कर मतदान किया जा सकता है।

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