इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को दी राहत

संक्षेप:

  • मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को राहत
  • नये सिरे से 6 हफ्ते में सुनवाई करने का दिया निर्देश
  • ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित करने के बाद दिया आदेश

इलाहाबाद:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को राहत दी है। कोर्ट ने उ प्र राजस्व परिषद इलाहाबाद को राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका की नये सिरे से 6 हफ्ते में सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने राजस्व परिषद द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने में देरी को माफ़ करने के आदेश को सही माना और कहा कि यह कोर्ट का विवेकाधिकार है। किंतु बिना कारण बताए अंतरिम आदेश देने को सही नहीं माना और नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पी के एस बघेल ने ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। मालूम हो कि चकरोड की जमीन ट्रस्ट द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय ने अपने में बिना अधिकार के मिला लिया। डीएम रामपुर ने इस मामले में कार्यवाही सहित एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया।

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इस आदेश को आयुक्त की अदालत में चुनौती दी गयी। आयुक्त आदेश को राज्य सरकार ने राजस्व परिषद में चुनौती दी है। उस पर पारित अंतरिम आदेश और दाखिले में काफी देरी को परिषद द्वारा माफ़ करने को पूर्व मंत्री आजम खां द्वारा स्थापित ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब राजस्व परिषद में अंतरिम आदेश के मुद्दे पर नए सिरे से सुनवाई होगी।

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