Azam Khan : आजम खान परिवार को बड़ी राहत, सपा नेता की सजा पर रोक, बेटे-बीवी की नहीं; तीनों को जमानत

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (क्रिमिनल रिवीजन) पर शुक्रवार को सुनाया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।

राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने भी इस मामले में बहस की थी।

इसके अलावा अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व शासकीय अधिवक्ता एके संड ,जेके उपाध्याय ने पक्ष रखा जबकि आजम परिवार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरानुल्ला खां ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल भी आजम परिवार की तरफ से बहस करने आए थे।

आजम खां, उनकी पत्नी व बेटे को रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात -सात साल कैद की सजा सुनाई है।

आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर इसे चुनौती दी गई।

इसमें जमानत के लिए भी अर्जी दी गई थी।

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