पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस नहीं होगा वापस, अदालत ने 30 अक्टूबर तक सरेंडर के दिए आदेश

संक्षेप:

  • पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस नहीं होगा वापस।
  • आश्रम में शिष्या को बंधक बनाकर किया था रेप।
  • अदालत ने 30 अक्टूबर तक सरेंडर के दिए आदेश।

प्रयागराज. पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्वामी के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा केस वापस लेने के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उनके केस वापसी की अर्जी के खिलाफ पारित शाहजहांपुर जिला अदालत के फैसले को सही ठहराया है।

आश्रम में शिष्या को बंधक बनाकर किया था रेप

हरिद्वार के आश्रम में शिष्या को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने के आरोप में चिन्मयानंद को राहत नहीं मिली है। शाहजहांपुर की अदालत ने चिन्मयानंद के केस वापसी के फैसले को खारिज करते हुए मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया था। शाहजहांपुर की जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका दायर की थी।

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अदालत ने 30 अक्टूबर तक सरेंडर करने को कहा

लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसी साल 27 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि स्वामी से केस वापसी को लेकर पारित निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है। अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्तूबर तक शाहजहांपुर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है। इस बीच कोर्ट ने 30 अक्तूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को भी कहा है।

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