Hathras Satsang Accident: हाथरस भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट से गुहार, अधिकारियों के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई की मांग

इसमें उनका यह भी कहना है कि ऐसे आयोजनों के लिए गाइडलाइन बनाई जाए।

इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को भेजी लेटर पिटीशन में इस हादसे की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है।

उन्होंने आग्रह किया है कि लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर सुना जाए। इसे भी पढ़ें-सत्संग हादसे में मुख्य सेवादार समेत अन्य आयोजकों पर मुकदमा दर्ज , अब तक 116 की जा चुकी है जान ये है पूरा मामला मिली जानकारी के अनुसार, जिले के सिकंदराराऊ कस्बे के पास एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग के बाद बड़ा हादसा हुआ।

भगदड़ का मुख्य कारण यह था कि यहां कथा कहने आए कथावाचक भोले बाबा का काफिला निकल रहा था।

इस दौरान सत्संग में शामिल श्रद्धालु भी अपने घर को निकल रहे थे। इसे भी पढ़ें- सत्संग में आखिर क्यों मची भगदड़? जिससे हुई 121 मौतें, एसडीएम ने भेजी डीएम को रिपोर्ट बाबा के काफिले को निकालने के लिए भीड़ को एक हिस्से से को रोका गया, इसी दौरान भगदड़ मच गई।

इसमें 121 लोगों की मौत हो गई है।

मृतकों में हाथरस और एटा के रहने वाले हैं। हादसे के पीछे व्यवस्थापकों की गलती दोपहर लगभग 12.30 बजे सत्संग समाप्त होने के बाद भीड़ को रोक दिया गया था और भोले बाबा को पीछे के दरवाज़े से निकाला जा रहा था।

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