- होम >>
Prayagraj News: अतीक के राजदार वकील खान सौलत हनीफ का लाइसेंस निरस्त, जेल में काट रहा सश्रम आजीवन कारावास की सजा
- न्यूज़
- Saturday | 22nd June, 2024
राजू पाल के मुकदमे की पैरवी करने पर ही पहले उमेश पाल का अपहरण कर प्रताड़ित किया गया और फिर बीते साल बम व गोली मारकर हत्या की गई थी।
हत्याकांड के बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष व सचिव को एक पत्र लिखकर खान सौलत का अधिवक्ता पंजीकरण निरस्त करने की मांग की थी। इसे भी पढ़ें-बस्ती अपहरण कांड के 22 साल पुराने मामले में आया नया मोड़, राहुल ने कहा- मेरे किडनैपिंग में अमरमणि की कोई भूमिका नहीं बार कौंसिल को भेजे गए पत्र में जया पाल ने कहा कि खान सौलत माफिया अतीक के गैंग आइएस-227 का सक्रिय सदस्य रहा है।
वह विधि व्यवसाय की आड़ में कई साल से जघन्य वारदात में शामिल होकर अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है। अपहरण कांड में जिला अदालत ने 28 मार्च 2023 को फैसला सुनाया था, जिसमें अतीक के साथ ही खान सौलत, दिनेश पासी को भी उम्रकैद व जुर्माने से दंडित किया गया था। उस फैसले के आलोक में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने खान सौलत हनीफ को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा, मगर कोई उपस्थित नहीं हुआ।
तब बार काउंसिल की दो सदस्यीय कमेटी ने खान सौलत का लाइसेंस आजीवन निरस्त कर दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है।
हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं में शुक्रवार को लाइसेंस निरस्त किए जाने की चर्चा दिनभर होती रही। इसे भी पढ़ें-जातियों पर टिप्पणी वाला राज्यमंत्री का तथाकथित ऑडियो प्रसारित, दी सफाई, बोलीं- सोची समझी साजिश है ।
If You Like This Story, Support NYOOOZ
Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.
Read more Allahabad की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।






डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।