UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, डायट में डीएलएड के लिए इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में इसी पाठ्यक्रम में प्रवेश की योग्यता 50 प्रतिशत अंक के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है।

इस आदेश से कुछ वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव होगा जो डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं क्योंकि इसी पाठ्यक्रम के स्पेशल कोर्स की अहर्ता अब भी इंटर है।

पुरानी व्यवस्था से तीन वर्ष में सहायक अध्यापक की नियुक्ति की जा सकती है।

नई व्यवस्था में अभ्यर्थियों का दो वर्ष का समय अतिरिक्त देना होगा। इसे भी पढ़ें- साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज, सूतक काल नहीं होगा मान्‍य सरकार ने कहा, उसे उच्च योग्यता निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार का कहना था कि उसे एनसीटीई द्वारा तय योग्यता से उच्च योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

यह नीतिगत निर्णय है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है।

न्यायिक पुनरावलोकन तभी हो सकता है, जब आदेश असंवैधानिक हो। कोर्ट ने कहा, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि प्राइवेट संस्थानों में इसी पाठ्यक्रम की अहर्ता इंटरमीडिएट है।

राज्य सरकार द्वारा डीएलएड और डीएलएड स्पेशल कोर्स के लिए अलग-अलग योग्यता तय करना वर्ग के भीतर वर्ग उत्पन्न करना है जबकि दोनों पाठ्यक्रमों में कोई तात्विक फर्क नहीं है।

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