हाइकोर्ट के लॉकडाउन के आदेश के बाद सरकार ने कहा नही लगेगा लॉकडाउन

संक्षेप:

  • हाइकोर्ट के लॉकडाउन पर सरकार को विचार करने वालें पर सरकार ने रखा अपना पक्ष
  • सरकार ने कहा सख्ती जरूरी है पर लॉकडाउन नही
  • प्रदेश में नही लगेगा कहीं भी लॉकडाउन

प्रयागराज- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तेजी से फैलते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सोमवार को प्रदेश के पांच सर्वाधिक प्रभावित शहरों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं को भी बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार को संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में दो हफ्ते तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है।

योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि स्थिति नियंत्रित करने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्ती की जाएगी। जीवन बचाने के साथ ही लोगों की आजीविका को भी बचाना है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 

जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा व जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस आदेश में हमने पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसमें विश्वास नहीं है। हम अभी भी इस निश्चित मत पर हैं कि यदि कोरोना की चेन तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम दो सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन अनिवार्य है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। इस बीच, सोमवार को बीते 24 घंटे में प्रदेश में 167 संक्रमितों की मौत हो गई। 28287 नए संक्रमित मिले हैं। लखनऊ में 5897 मरीज मिले हैं। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार दो लाख पार कर 208523 पहुंच गई है।

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