अफजाल अंसारी की अपील खारिज करने की मांग लेकर हाई कोर्ट पहुंचे कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष, दलीलों में कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने के साथ हाई कोर्ट को 30 जून तक अपील पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

इसी दौरान पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे के साथ-साथ राज्य सरकार ने अफजाल की सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर की है।  सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्रा ने बहस की।  गवाह को डराने-धमकाने का भी आरोप पीड़ित पक्ष स्व. कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय के अधिवक्ता सुदिष्ट कुमार सिंह ने दलील में कहा कि अफजाल अंसारी के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्रवाई सही है।

अफजाल अंसारी संगठित गिरोह के सदस्य हैं।

उसके खिलाफ कई मुकदमे हैं।

साथ ही गवाह को डराने-धमकाने का भी आरोप है।  गवाहों के बयान का भी जिक्र कोर्ट के समक्ष किया गया।

इसमें कहा गया था कि वर्ष 2005 में घटना हुई थी।

इसके बाद पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण गैंग के सदस्यों के भय से कोई भी थाने में मुकदमा या न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाता था।

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