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अलग रह रहे जीवन साथी के भरण-पोषण भत्ते को लेकर गाइड लाइन बनाएं: हाईकोर्ट
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- Thursday | 17th October, 2024
जबकि एक आरोपित सुरेश माली को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया।
यह फैसला 20 साल बाद आया है।
जिला अदालत के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मानस वत्स ने आरोपितों के अधिवक्ताओं तथा सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया। इसे भी पढ़ें-नेपाल में मुस्लिम महिलाओं को कट्टरता का पाठ पढ़ा रहा दावत-ए-इस्लामी, खोला गया है इंस्टीट्यूट 20 साल बाद फैसला, एक आरोपित को कोर्ट ने किया दोष मुक्त छात्रा की नृशंस हत्या में दोषी पाए गए अजय कुमार पटेल निवासी बधवा, मेजा को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह फैसला अपर विशेष न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्रा ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज पांडेय, विशेष लोक अभियोजक सविता पाठक तथा आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर, पत्रावली के परिशीलन के उपरांत सुनाया है।
घटना 13 दिसंबर 2017 को मेजा थाना क्षेत्र में हुई थी। ।
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