इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी- बच्चे की हत्या करने वाली मां रिहाई की हकदार नहीं, जमानत अर्जी खारिज

बच्चे की निर्मम हत्या का है आरोप  न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आरती देवी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।

याची के खिलाफ कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे की चाकू गोदकर हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी लिखी गई है।

चश्मदीद का बयान है कि याची बच्चे को कमरे में ले गई और बच्चे की रोने की आवाज पर जब वह कमरे में पहुंचा तो बच्चे को खून से लथपथ पाया।

मौके से चाकू बरामद किया गया। कोर्ट ने कहा- जमानत तो नियम है, किंतु जेल अपवाद याची ने दलील दी कि चश्मदीद के बयान में विरोधाभास है और उसके पति ने कहा कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, इसलिए मेडिकल जांच की जाए।

आरती आठ मार्च 2023 से जेल में है। सरकारी वकील ने कहा कि जेल से इलाज कराया जाएगा, क्योंकि अपराध गंभीर है।

कोर्ट ने कहा कि जमानत तो नियम है, किंतु जेल अपवाद।

कोर्ट का विवेकाधिकार परिस्थितियों व साक्ष्यों पर जमानत देने का कोर्ट है।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।

Read more Allahabad की अन्य ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें और अन्य राज्यों या अपने शहरों की सभी ख़बरें हिन्दी में पढ़ने के लिए NYOOOZ Hindi को सब्सक्राइब करें।