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इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी- बच्चे की हत्या करने वाली मां रिहाई की हकदार नहीं, जमानत अर्जी खारिज
- न्यूज़
- Friday | 17th May, 2024
बच्चे की निर्मम हत्या का है आरोप न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आरती देवी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
याची के खिलाफ कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे की चाकू गोदकर हत्या करने के आरोप में प्राथमिकी लिखी गई है।
चश्मदीद का बयान है कि याची बच्चे को कमरे में ले गई और बच्चे की रोने की आवाज पर जब वह कमरे में पहुंचा तो बच्चे को खून से लथपथ पाया।
मौके से चाकू बरामद किया गया। कोर्ट ने कहा- जमानत तो नियम है, किंतु जेल अपवाद याची ने दलील दी कि चश्मदीद के बयान में विरोधाभास है और उसके पति ने कहा कि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, इसलिए मेडिकल जांच की जाए।
आरती आठ मार्च 2023 से जेल में है। सरकारी वकील ने कहा कि जेल से इलाज कराया जाएगा, क्योंकि अपराध गंभीर है।
कोर्ट ने कहा कि जमानत तो नियम है, किंतु जेल अपवाद।
कोर्ट का विवेकाधिकार परिस्थितियों व साक्ष्यों पर जमानत देने का कोर्ट है।
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