इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयोग से तलब की पीसीएस-जे के अभ्यर्थी की छह उत्तर पुस्तिकाएं, याचिका पर सुनवाई के बाद दिया निर्देश

इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में अब गति पकड़ेंगे 4000 हजार करोड़ के प्रोजेक्‍ट, चुनाव के वजह से बाधित था काम याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता विभु राय का कहना था कि याची 2022 पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ।

जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

याची को मुख्य परीक्षा में जो अंक मिले थे उससे वह संतुष्ट नहीं था। उसने आरटीआइ के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो उसे छह प्रश्न पत्रों में मिले प्राप्तांक की जानकारी मिली।

पता चला की अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उसे 200 में से मात्र 47 अंक मिले हैं।

इससे असंतुष्ट होकर उसने आरटीआइ के तहत छह प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की। इसे भी पढ़ें-गोरखपुर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश, आगरा में गर्मी को लेकर ऑरेज जोन घोषित, जानिए आज कैसा रहेगा यूपी का मौसम उत्तर पुस्तिकाएं देखने पर पता चला की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, जो कि उसने अन्य प्रश्न पत्रों में लिखी है।

साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के तीन चार पन्ने फटे हुए पाए गए। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि याची की सभी छह उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि उसका मिलान करके यह पता लगाया जा सके की अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में याची की हैंडराइटिंग है या नहीं है। ।

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