एपीओ भर्ती 2022 मामला: खाली 30 पदों को चयन सूची की मेरिट से भरने पर सरकार को निर्णय लेने का निर्देश

इसे भी पढ़ें-आगरा का पारा 48 पार, कानपुर-वाराणसी में सूरज जमकर बरसा रहे आग कोर्ट ने कहा प्रतीक्षा सूची नहीं बनी।

नियमावली में इसको प्रतिबंधित किया गया है।

एपीओ पद पर चयनित लोग सिविल जज जूनियर डिवीजन भर्ती में चयनित होने के कारण इस पद पर ज्वाइन नहीं किया।

इसके कारण विज्ञापित 69 पद में से 30 पद खाली रह गये।

चयन सूची में मेरिट में कम रहे याचियों ने खाली पदों पर नियुक्ति की मांग की है। याचियों का कहना था कि 2015 की भर्ती में भी प्रतीक्षा सूची नहीं बनी थी, लेकिन पद खाली रहने पर नीचे की मेरिट के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।

2022 की भर्ती में ऐसा करने से इन्कार करना याचियों के चयनित होने के विधिक अधिकार का उल्लघंन है। इसे भी पढ़ें-अखिलेश यादव-राहुल गांधी की रैली में भीड़ हुई अराजक, कुर्सियां तोड़ी खटाखट-खटाखट इसी बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया जिसके बाद यूपी एपीओ के 24 अभ्यर्थियों का चयन न्यायिक सेवा के लिए हो गया जिसके बाद कुल 24 पद रिक्त हो गए बाद में ये बढ़कर 30 पद हो गए। याचिका दाखिल कर रिक्त पदों को भरने की मांग की जिसमें हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि रिक्त पदों को भरा जाए ।

कोर्ट ने कहा खाली पद भरे जाय ताकि राज्य में अभियोजन अधिकारियों की भारी कमी के कारण न्याय व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रदेश में 580 एपीओ में से 178 पद खाली है।

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