श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मस्जिद पक्ष के रवैये पर मंदिर पक्ष की आपत्ति, अब कल होगी सुनवाई

मंदिर पक्ष से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सौरभ तिवारी और रीना एन सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि मस्जिद पक्ष की अधिवक्ता तसनीम अहमदी एक ही तरह की बहस बार-बार दोहरा रही हैं।

प्रति आपत्ति के नाम पर बहस कर जानबूझकर मस्जिद पक्ष रणनीति के तहत यह सब कर रहा है ताकि न्यायालय छुट्टियों के पहले निर्णय सुरक्षित न कर सके। इसे भी पढ़ें-आगरा का पारा 48 पार, कानपुर-वाराणसी में सूरज जमकर बरसा रहे आग इस पर मस्जिद पक्ष की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने कहा- विभिन्न वादों में तमाम अधिवक्ताओं व वादकारी ने बहस की है।

उसका जवाब देना जरूरी है।

वाद संख्या पांच और छह में वादी की बहस का जवाब वाद संख्या 17 की सुनवाई के समय दिया जाएगा।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव सहित 18 सिविल वादों की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहे हैं। अगली सुनवाई 30 मई सुबह 10 बजे से होगी।

अधिवक्ता सौरभ तिवारी के अनुसार इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के शुरू में मस्जिद पक्ष से बहस नहीं दोहराने का अनुरोध किया था।

कोर्ट ने कहा, वह 22 फरवरी से मामले को सुन रहा है एवं सभी पक्षों को मौका दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआइ से भुगतान की जानकारी मांगी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से पूछा है कि याची की जमीन के संबंध में तहसील अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है या नहीं? उसे मुआवजा भुगतान मामले में क्या कार्रवाई की गई है। मांगी गई जानकारी नहीं देने पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये या पत्रावली सहित 30 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश डायरेक्टर को दिया गया है।

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