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इस कारण यूपी के किसान नहीं ले रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ, 8.50 लाख में से 35 हजार ने कराया इन्श्योरेंस
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- Saturday | 12th April, 2025

किस स्थिति में मिलती है फसल सुरक्षा धनराशिप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खड़ी फसल को सूखा, बाढ़, ओला, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, वज्रपात से उत्पन्न आग और रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों से क्षति की स्थिति में सुरक्षा मिलती है।
यदि किसी किसान ने अपनी फसल का बीमा कराया है और संबंधित कारणाें से फसल को क्षति पहुंचती है तो बीमा कंपनी की तरफ से क्षतिपूर्ति मिलेगी। फसल क्षति होने पर यहां दर्ज करा सकते हैं शिकायतबारिश, ओला, बाढ़, वज्रपात, चक्रवात सहित किसी अन्य आपदा से फसल की क्षति होती है तो किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर 72 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करा कर सकते हैं।
सिधारी स्थित कृषि भवन में डीडी कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में लिखित रुप से सूचना दे सकते हैं।
बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक के मोबाइल नंबर-9335518826, डीडी कृषि के मोबाइल नंबर- 8840910972 और कार्यालय के अन्य मोबाइल नंबर-9565184072, 9792773880, 8299137837 पर संपर्क कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- Electricity Rate Hike: दर वृद्धि के बाद भी उत्तराखंड में सबसे सस्ती बिजली, एक अप्रैल से लागू होंगे रिवाइज रेट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर ब्लाक स्तरीय गोष्ठी होती है, जिसमें किसानों को जागरूक किया जाता है।
बीमा कराने का मतलब किसान यह समझते हैं कि धनराशि जरूर मिलेगी।
फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
जिससे फसल की क्षति होने पर किसानों को लाभ दिया जाता।

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