Bareilly: आला हजरत खानदान की बहू निदा खान की मांग कोर्ट ने स्वीकारी, रकम न देने पर गिरफ्तार होंगे शीरान रजा

शीरान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने रिकवरी वारंट जारी करते हुए शहर कोतवाल को आदेश दिया है कि शीरान रजा से 60 हजार रुपये वसूल किए जाएं।

रकम वसूल ना होने पर शीरान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए। Read Also: Murder In Mosque: हत्यारे तक पहुंची आगरा पुलिस, मृतका की बेटी बोली- ऐसे हैवान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए Read Also: Agra Police Commissionerate: पुलिस प्रणाली में सुधार, पाबंद करने को 60 की जगह तीन दिन में थाने भेजेंगे चालानी रिपोर्ट बताते चलें कि निदा खान ने गुजारा भत्ता की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट में दावा दायर कर रखा है।

मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

निदा खान ने बताया कि कोर्ट ने सराहनीय आदेश दिया है।

इससे अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली महिलाओं को बल मिलता है। ।

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