UP News: खुले में कूड़ा फेंका तो 250 रुपये तक देना होगा जुर्माना, नगर निगम ने जारी की जुर्माने की नई दरें

, बरेली।

शहर में कूड़ा निस्तारण को लेकर अब निगम और सख्त हो गया है।

डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जाने वाले वाहनों को कूड़ा न देकर खुले में फेंकने वालों को अब 250 से एक हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा।

घर में सेप्टिक टैंक नहीं बनवाने और सीवरेज को नाले-नालियों में बहाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

नगर निगम ने मंगलवार को आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों से कूड़ा कलेक्शन पर लगने वाले यूजर चार्ज और जुर्माने की नई दरें जारी कर दी।

इसके लिए 15 दिन में आपत्ति मांगी है।

नगर निगम बोर्ड ने बीते वर्ष डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की दरों को परिवर्तित करने पर सहमति दी थी।

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