Amarmani Tripathi: 22 साल पुराने अपहरण केस में कोर्ट सख्त, अमरमणि की देशभर की संपत्तियों की मांगी गई रिपोर्ट

, बस्ती।

अपहरण के 22 वर्ष पुराने मामले में हाजिर न होने वाले पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर न्यायालय का शिकंजा कसता जा रहा है।

एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद गिरि ने कुर्की मामले में सुनवाई करते हुए पूरे देश में अमरमणि की संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

नौ फरवरी तक आदेश का अनुपालन न होने पर कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

न्यायालय ने अमरमणि की संपत्तियों की स्थिति जानने के लिए जिलाधिकारी बस्ती को भी अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजने का आदेश दिया है।

जिला प्रशासन को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए गए हैं कि अमरमणि की संपत्ति बस्ती में है या नहीं।

ये था मामला छह दिसंबर 2001 को व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था।

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