पूर्व मंत्री अमरमणि मामले में गलत रिपोर्ट देने पर फंसे कोतवाल, MP-MLA कोर्ट ने अवमानना का वाद दर्ज करने का दिया आदेश

, बस्ती।

अपहरण के मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के घर चस्पा कुर्की के नोटिस में गलत कोर्ट का उल्लेख कर भ्रामक रिपोर्ट देने पर न्यायालय ने कोतवाल के विरुद्ध अवमानना का वाद दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोतवाली पुलिस ने कुर्की के उद्घोषणा नोटिस में मुकदमा सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन होने की बात लिखी थी जबकि मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है।

अपहरण मामले में अगली तारीख दो दिसंबर तय है।

यदि इस तारीख पर अमरमणि हाजिर नहीं होते तो कुर्की की कार्यवाही का आदेश होने की संभावना है।

न्यायालय ने इसी से संबंधित दूसरी पत्रावली में आरोप तय कर 14 दिसंबर की तारीख लगाई है।

यह है पूरा मामला छह दिसंबर 2001 को धर्मराज मद्धेशिया के अपहृत बेटे राहुल को पुलिस ने तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था।

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