`21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय`, `पाकिस्तान जिंदाबाद` कहने वाले को कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

आरोपी ने लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया, यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदक फैजल उर्फ ​​फैजान को ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि वह ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित हो सके। आदेश में कहा गया है कि, उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे मुकदमे की समाप्ति तक प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को पुलिस थाना मिसरोद, भोपाल के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे तथा पुलिस थाने की इमारत पर फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देंगे तथा भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रति पुलिस आयुक्त (सीपी) भोपाल को भेजी जाए ताकि राष्ट्रीय ध्वज और "भारत माता की जय" के नारे के संबंध में शर्त का पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह भी पढ़ें- Sabarimala Online Darshan Booking: अब ऑनलाइन पंजीकरण के बिना भी मिलेगी सबरीमाला में दर्शन करने की सुविधा ।

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