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`मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत धर्मांतरण बिना विवाह अवैध`, HC ने पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका की खारिज
- न्यूज़
- Thursday | 30th May, 2024
क्या है मामला? मप्र के अनूपपुर जिले के एक दंपती सारिका सेन और सफीक खान ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि दोनों ने शादी कर ली है।
अब वे अपने विवाह को पंजीकृत कराना चाहते हैं।
दोनों के विवाह का महिला के परिवार ने विरोध किया है।
उनके समाज ने भी उनका बहिष्कार करने की बात कही है।
चूंकि परिवार वाले विवाह के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए ताकि वे रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर विवाह पंजीयन करा सकें। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि न तो महिला और न ही पुरुष विवाह के लिए किसी अन्य धर्म को अपनाना चाहते हैं।
महिला हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखेगी, जबकि पुरुष विवाह के बाद भी इस्लाम का पालन करना जारी रखेगा। यह भी पढ़ेंः कहां है जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी? हिमंत बिस्वा ने सीएम पटनायक से पूछे कई सवाल; पांडियन पर लगाया यह गंभीर आरोप ।
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