Bihar News: बिहार में BJP को बड़ा झटका, चुनाव से पहले कद्दावर नेता को हो गई 2 साल की जेल

मामले में आरोप पत्र पश्चात दरभंगा के एमपी/एमएलए कोर्ट में विचारण वाद प्रारंभ हुआ।

21 फरवरी 2025 को एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारी करुणानिधि प्रसाद आर्य ने मामले की सुनवाई पूरी कर विधायक समेत दोनों अभियुक्त को दोषी घोषित करते हुए तीन माह का कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

इसके बाद विधायक समेत दोनों दोषियों ने अपीलवाद संख्या 03/25 संस्थित कराया। वहीं, सूचक उमेश मिश्र ने सजा बढ़ाने और भादवि की धारा 506 में भी सजा देने की मांग को लेकर अपीलवाद कराकर न्याय की याचना की।

शुक्रवार को अपीलीय विशेष न्यायाधीश दिवाकर की कोर्ट ने दोनों अपीलवाद की एक साथ सुनवाई पूरी कर विधायक द्वारा दाखिल अपीलवाद अस्वीकृत करते हुए निचली अदालत द्वारा पूर्व में दी गई सजा को सम्पुष्ट करते हुए दोनों को जेल भेज दिया।वहीं, पीड़ित सूचक के अपीलवाद को आंशिक स्वीकृत करते हुए दोनों को भादवि की धारा 506 में दोषी घोषित कर दिया था।

इसके बाद नई धारा 506 भादवि में सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा की घोषणा की। समाप्त हो सकती है सदस्यता:वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) में प्रविधान है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दो वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा होती है तो वह सजा की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।यदि उच्च न्यायालय से सजा पर स्थगन आदेश ले लेता है तो उसकी सदस्यता बनी रह सकती है।

इधर, विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि मुझे न्यायालय में पूर्ण आस्था है।

इस फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। ।

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