थूक जिहाद पर अंकुश लगाने को धामी सरकार ला सकती है अध्यादेश, DGP ने सभी जिलों को जारी किए कड़ी कार्रवाई के आदेश

गश्त एवं पेट्रोलिंग के समय भी इसका ध्यान रखा जाए।

आवश्यकतानुसार खाद्य विभाग के सहयोग से होटल व ढाबों की आकस्मिक जांच की जाए। इस प्रकार की गतिविधि पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 (बिक्री के लिए खाद्य अथवा पेय पदार्थों में मिलावट) और 81 उत्तराखंड पुलिस एक्ट (मार्ग, गली अथवा सड़क पर ऐसा अपराध जिससे आमजन को असुविधा हो ) के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। यदि इस कृत्य से धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी आदि प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1)(जातीय आधार पर घृणा अथवा बैर फैलाना) अथवा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया कृत्य) के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा- इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है।

यदि कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं, बल्कि भावनाएं भी आहत होती हैं।

इस तरह की घटनाओं पर सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। इसे भी पढ़ें: केदारघाटी में सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना कार्यों के लिए राहत पैकेज का एलान, सीएम धामी ने जारी किए 48.36 करोड़ रुपये इसे भी पढ़ें: Diwali 2024 Date: 31 अक्टूबर या एक नवंबर? काशी के विद्वानों ने बताया कब मनाई जाएगी दीपावली ।

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