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वैन में यौन उत्पीड़न मामला: देहरादून में स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा पर सख्त हुआ प्रशासन, चालकों का होगा सत्यापन
- न्यूज़
- Thursday | 12th September, 2024
आरटीओ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहनों और वाहन चालकों के लिए 14 नियम बनाए गए हैं, उनका शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाएगा।
इसके अंतर्गत जिस चालक का एक बार भी ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने या खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर चालान हुआ हो, उसे स्कूली वाहन के संचालन से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी चालक का सालभर में दो बार रेड लाइट जंप करने पर चालान किया हुआ होगा तो ऐसे चालक से भी स्कूली वाहन न चलाने के लिए संचालक को कहा जाएगा।
चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चािए।
सचिव परिवहन के आदेश पर दून शहर में प्रथम चरण में स्कूली वाहन चालकों का सत्यापन अभियान शुरू किया जाएगा। आरटीओ ने बताया कि परेड ग्राउंड में शिविर लगाकर सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी।
चालक को अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार-कार्ड व चरित्र सत्यापन पत्र के साथ आना होगा।
चालक के नाम, पते व मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण विभाग के पास रहेगा।
इस दौरान वाहनों के प्रपत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा।
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