Dehradun Builder Suicide: गुप्ता बंधु को नहीं मिली जमानत... कोर्ट में एक घंटा चली दोनों पक्षों की जिरह... जज ने कहा- `अभी जेल में ही रहेंगे`

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी की आत्महत्या के मामले में अजय कुमार गुप्ता और अनिल गुप्ता को राजपुर थाना पुलिस ने 24 मई को गिरफ्तार कर 25 मई को कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया था।

मामले में अजय और अनिल गुप्ता ने प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय साहिस्ता बानो की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अतुल सिंह पुंडीर, अभिमांशु ध्यानी और एसके धर ने दलील पेश कर कहा कि बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी की आत्महत्या के मामले में रुपये हड़पने के एकमात्र उद्देश्य से यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मृतक ने अपने कथित सुसाइड नोट में स्वयं इस तथ्य का उल्लेख किया है कि साहनी आरोपितों के साथ लंबे समय से बात नहीं कर रहे थे।

ऐसे में ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए उकसाने का सवाल नहीं उठता है। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी जावेद, योगेश सेठी और विवेक गुप्ता ने थाना राजपुर से प्राप्त आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपितों ने मृतक सतेंद्र सिंह साहनी को आत्महत्या के लिए उकसाया है। पुलिस को दिया था डराने धमकाने का प्रार्थना पत्र भी आत्महत्या से पहले साहनी ने आरोपितों के विरुद्ध 10 मई 2024 को डराने धमकाने का एक प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया था।

अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपितों ने मृतक साहनी को परेशान करने की मंशा से उनके विरुद्ध एक शिकायती पत्र सहारनपुर पुलिस को दिया था।

जिस कारण बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने आत्महत्या की है।

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