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Dehradun News: तोड़े गए मकानों को दोबारा बनाकर दे देहरादून नगर निगम, कोर्ट ने दिया आदेश, हर्जाना भी देना होगा
- न्यूज़
- Monday | 6th May, 2024
, देहरादून।
उत्तराखंड के देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत तीन मकानों को तोड़ना नगर निगम को भारी पड़ गया है।
कोर्ट ने तीनों मकानों को दोबारा बनाकर देने का आदेश जारी किया है।
यही नहीं, निगम को अक्टूबर 2020 से अब तक मकान के स्वामियों को एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना भी अदा करना होगा। नगर निगम की कार्रवाई के विरुद्ध द्वितीय अपर सिविल जज इंदु शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने माना कि जिस समय यह कार्रवाई हुई थी, तब संपत्तियां विवादित थीं।
ऐसे में यह कार्रवाई नियम विरुद्ध हैं।
कोर्ट ने मकान बनाकर देने के लिए एक महीने का समय दिया है। नगर निगम ने अक्टूबर 2020 में कोरोना काल के दौरान निरंजनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी।
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