उत्तराखंड में नई गाइड लाइन हुई जारी, सभी शिक्षण संस्थान 31 तक बंद, पढ़ें पूरी खबर

संक्षेप:

  • सभी शिक्षण संस्थान 31 तक बंद
  • रविवार को नई गाइड लाइन हुई जारी 
  • 31 के बाद राजनीतिक दलों को छोटी सभाओं को करने की होगी अनुमति 

देहरादून। राज्य में 31 जनवरी तक बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रतिबंधों की अवधि बढ़ा दी है। इसके तहत प्रदेश में 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के अलावा राजनीतिक रैलियों और धरना-प्रदर्शन पर रोक जारी रखी गई है। शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

रविवार को नई गाइड लाइन हुई जारी 

राज्य में लागू कोविड प्रतिबंधों की अवधि शनिवार को खत्म हो गई थी। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से कोविड प्रतिबंधों की अवधि को बढ़ाते हुए रविवार को नई गाइड लाइन जारी की गई है। इसके तहत प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। राज्य में 31 जनवरी तक आंगनबाड़ी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इनमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

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वहीं, विवाह समारोह में स्थल के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति जारी रहेगी। स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक समारोह भी नहीं होंगे। जिम, शापिंग माल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, ढाबे, स्पा, सैलून, थिएटर, आडिटोरियम, सभाकक्ष, खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे।

राजनीतिक दलों को छोटी सभाओं को करने की होगी अनुमति 

चुनाव आयोग की गाइडलाइन को भी कोविड प्रतिबंध में समाहित किया गया है। इसके तहत राजनीतिक दलों को राहत दी गई है। 31 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दलों को छोटी सभाओं की अनुमति होगी। इसके लिए शर्त यही है कि इनमें अधिकतम 500 या मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। रैली, प्रदर्शन, रोड शो, पदयात्रा, बाइक रैली जैसे आयोजन नहीं होंगे। घर-घर जनसंपर्क के लिए अब पांच के स्थान पर 10 व्यक्तियों को अनुमति होगी।

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