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Uttarakhand Vidhansabha: लोक संपत्ति की क्षति पर दंड और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर लगेगी सदन की मुहर
- न्यूज़
- Thursday | 22nd August, 2024
इतना ही नहीं, इनमें किसी की मृत्यु होने पर कानूनी धाराएं तो लगेंगी ही, साथ ही आरोपित को क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।
मूत्यु होने की दशा में प्रतिकर की न्यूनतम राशि सात लाख और स्थायी निशक्तता की स्थिति में दो लाख रुपये होगी। यह भी पढ़ें- उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व आश्रितों के लिए एक और सौगात, PCS परीक्षा में भी लागू होगा आरक्षण क्षति की वसूली के लिए संबंधित विभाग और निजी व्यक्ति को तीन माह के भीतर दावा करना होगा।
यह दावा सेवानिवृत्त जिला जज की अध्यक्षता में बनने वाले विभिन्न दावा अधिकरणों में किया जा सकेगा। आरोप तय होने पर संबंधित व्यक्ति को एक माह के भीतर क्षतिपूर्ति जमा करनी होगी।
ऐसा न करने पर दंड के प्रविधान भी किए गए हैं।इनमें आरोपित की संपति कुर्क करना शामिल है। साथ ही इसमें लोक संपत्ति के साथ ही निजी क्षति को भी शामिल किया गया है।
इसमें मृत्यु के साथ ही नेत्र दृष्टि, श्रवण शक्ति, अंग भंग होने, सिर या चेहरे का विद्रूपण आदि को निशक्तता के दायरे में रखते हुए क्षतिपूर्ति का प्रविधान है। नगर निकायों से संबंधित अध्यादेशों में निकायों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण, आरोप सिद्ध होने पर निकाय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होने संबंधी संशोधन शामिल है। ।
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