...तो क्‍या उत्‍तराखंड में अभी नहीं होंगे नगर निकाय चुनाव, सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल फिर बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निकायों में ओबीसी आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण होना है।

इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते विलंब हुआ तो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया।

वर्तमान में मानसून सीजन में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं।

यही नहीं, निकायों में ओबीसी सर्वे में भी समय लगने की संभावना है।

ऐसे में निकायों में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति न हो, इसी के दृष्टिगत प्रशासकों का कार्यकाल विस्तारित किया गया है। यह भी पढ़ें- केदारनाथ पैदल मार्ग पर लौटी रौनक, Kedarnath Dham के लिए रवाना हुए 2075 यात्री; व्यापारियों ने ली राहत की सांस उधर, निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढऩे से यह भी साफ हो गया है कि निकाय चुनाव और आगे खिसकेंगे।

यद्यपि, पूर्व में सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा दिए जाएंगे, लेकिन यह स्थिति भी नहीं बन पा रही है। कारण यह कि विधानसभा के मानसून सत्र में निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए निकाय अधिनियम में संशोधन विधेयक विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया गया।

प्रवर समिति को एक माह में अपनी रिपोर्ट देनी है।

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