जूही चावला की 5G पर अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज, 20 लाख का जुर्माना भी ठोंका

संक्षेप:

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की अर्जी को ठुकराया
  • 5G टेस्टिंग पर याचिका की हुई खारिज
  • हाईकोर्ट ने 20 लाख का जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर 5G केस की सुनवाई कल की। हाईकोर्ट ने कहा कि यह याचिका बिना किसी ठोस कारणों के लगाई गई है। कोर्ट ने इस अभिनेत्री द्वारा लगाई गई याचिका को बेकार बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि जूही चावला को इस मामले को लेकर पहले सरकार के समक्ष रखना चाहिए था।
जूही चावला द्वारा दायर की गई याचिका को कोर्ट ने बेबुनियाद बताया कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। इसी कारण हाईकोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा इस याचिका के कारण कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है।


दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़े लहज़े में यह भी कहा कि उन्हे लगता है कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी बटोरने के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि वह इस याचिका के सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले शख्स की पहचान करे औऱ उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
हाईकोर्ट ने जूही चावला के द्वारा याचिका के बारे में बताते हुए कहा कि इस याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है। ज्यादातर बातें कयास औऱ संशय से भरे हुए हैं।
आपको बता दें की 5G टेस्टिंग को लेकर कई तरह के बातें हो रही है।

कई इसके फायदे गिना रहे है तो कईयों का मानना है कि इसकी टेंस्टिंग बेहद हानिकारक हो सकती है। इन चर्चाओं के बीच ही बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने देश में 5G टेस्टिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।
दरअसल जूही चावला का कहना था कि तमाम रिसर्च में ये सामने आया है कि आरएफ रेडिएशन बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। इस के रेडियेशन्स से इंसानी हेल्थ और सेफ्टी के लिए काफी हानिकारक है।

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इन बातों का ध्यान रखकर सरकार यह निश्चित करे की इसके टेस्टिंग से किसी भी जीव-जंतु को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। जूही चावला का कहना था कि जबतक यह सिद्ध नही हो जाता है कि आरएफ रेज से किसी को नुकसान नहीं होगा तब तक भारत में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा देनी चाहिए।

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