शिक्षकों की सरप्लस सूची में हेराफेरी करने वालों पर गिरेगी गाज
- न्यूज़
- Sunday | 20th October, 2019
इटावा।
उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर हुई पूरी कार्रवाई के बाद बीएसए अजय कुमार सिंह ने समायोजन रद्द होने का आदेश जारी कर दिया।
इसका लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो उच्च न्यायालय में याची बने थे।
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में विभाग की किरकिरी कराने वाले और नियमों के विपरीत सरप्लस सूची बनाने वाले कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
आने वाले दिनों में सरप्लस सूची में गड़बड़ी कर विभाग की किरकिरी कराने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। बेसिक विभाग में 29 जुलाई 2019 को 79 पूर्व माध्यमिक एवं 49 प्राथमिक विद्यालयोें में शिक्षकों का समायोजन किया गया था।
सर्वाधिक शिकायतें जूनियर विद्यालयों में शिक्षकोें के समायोजन को लेकर थी।
जूनियर शिक्षकों की जो सरप्लस सूची बनाई गई उसमें तमाम खामियां रहीं।
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