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Ghaziabad News: पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को उम्र कैद की सजा, दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ले ली जान
- न्यूज़
- Tuesday | 28th May, 2024
ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज मांग पूरी न होने पर 19 दिसंबर 2017 को आरती के गले में फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी।
मामले में मृतका के भाई विनोद कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति मुकेश, ससुर वेद प्रकाश, जेठ राजू व देवर सोनू के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। यह भी पढ़ें: गाजियाबाद के एक परिवार में मातम में बदली खुशियां, बहन की गोद भराई के दिन युवक ने की आत्महत्या अदालत ने जुर्माना राशि के 25 हजार रुपये बढ़ाई इसके बाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई उपरोक्त अदालत में चल रही थी।
अभियोजन की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए।
पुख्ता साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने दहेज हत्या के आरोप से सभी को बरी कर दिया, लेकिन मृतका के पति मुकेश को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जुर्माना राशि के 25 हजार रुपये मृतका के पिता मदल लाल को देने की आदेश भी दिए। यह भी पढ़ें: Ghaziabad Crime: केंद्रीय मंत्री के आवास के पास पेट्रोल पंप कैशियर से गनप्वाइंट पर लूट, रुपयों से भरा बैग छीन ले गए बदमाश ।
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