Section 144 in Ghaziabad: आज गाजियाबाद आएंगे उपराष्ट्रपति धनखड़, धारा-144 लागू

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है।

इसके तहत मीडियाकर्मी या किसी कार्यक्रम के आयोजक प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी चाहते हैं तो उन्हें संबंधित थाने से अनुमति लेनी होगी। ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध बिना अनुमति ड्रोन या कोई अन्य उड़ने वाली वस्तओं का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

थाने में ड्रोन एवं ड्रोन आपरेटर की जानकारी भी देनी है।

कमिश्नरेट के सभी राजकीय कार्यालय और प्रतिष्ठानों में भी बिना संबंधित डीसीपी के ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हाट बैलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिना अनुमति उड़ने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं को नष्ट कर दिया जाएगा।

सोमवार को पुलिस ने उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम की रिहर्सल की।

पुलिस ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है।

सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्वर्ण जयंती समारोह में आ रहे उपराष्ट्रपति सीईएल कंपनी के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित होना तय हुआ है।

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