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गाजियाबाद में कई मॉल, होटल और रेस्टोरेंट हो सकते हैं बंद, कार्रवाई से बचने के लिए तीन महीने में लेनी होगी NOC
- न्यूज़
- Wednesday | 11th September, 2024
उन्होंने कहा था कि ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर इन्होंने बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं लिया है।
इस पर एनजीटी ने सुनवाई करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पालन कराने का आदेश दिया है। एनजीटी ने 20 अगस्त 2024 के आदेश में कहा कि सभी होटल, 36 से अधिक सीट वाले रेस्टोरेंट, मॉल आदि से इसका पालन कराया जाए, जिन्होंने अभी एनओसी नहीं ली है उन्हें दी जाए।
अगर कोई निर्धारित समय के अंदर न ले तो उसके खिलाफ बंद करने की कार्रवाई की जाए।
साथ ही जुर्माना भी लगाया जाए। यूपीपीसीबी 15 जनवरी तक देगा रिपोर्ट यूपीपीसीबी आदेशों का पालन कर 31 दिसंबर तक की रिपोर्ट तैयार करेगा।
इसके बाद 15 जनवरी 2025 को रिपोर्ट दायर करेगा।
उसमें बताएगा कि बोर्ड ने किन-किन आदेशों का पालन करा दिया है।
कितनी प्रतिष्ठानों ने एनओसी ली है।
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